member

Shri Manohar Parmar Ji (Founder)

सदस्यता :--

संस्था में निम्न श्रेणी के सदस्य होंगे –

सदस्यता की प्राप्ति :--

प्रत्येक व्यक्ति जो की समिति का सदस्य बनने का इक्छुक हो उसे लिखित रूप में अदेदन करना होंगा | ऐसे आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत करना होंगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने य आमान्य करने का अधिकार होंगा |

सदस्यों की योग्यता :--

संस्था का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति में निम्न लिखित योग्यता होना आवश्यक है-

सदस्यता की समाप्ति :--

संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्तिथि में समाप्त हो जाएँगी –

सदस्य पंजी

संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी राखी जावेंगी जिसमे निम्न ब्योरे दर्ज किये जावेंगे

साधारण सभा :-

साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाए श्रेणी ले सदस्य समावेशित होंगे | साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुशार होंगी| परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होंगी | बैठक का माह तथा बैठक का समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जाएँगी | बैठक का कोरम दो या तीन सदस्यों का होंगा | संस्था को प्रथम क्रम आम सभा पंजीयन दिनांक से तीन माह के भीतर बुलाई जावेंगी | इसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेंगा | यदि सम्बंदित आम सभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होंगा की संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मदार कर्मचारी को मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विदिवत चुनाव कराया जावेंगा |

प्रबंधकारिणी सभा :-

प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होंगी, तथा बैठक का एजेंडा तथा सूचना बैठक दिनांक से 7 दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होंगी | बैठक में कोरम ½ सदस्यों की होंगी | यदि बैठक की कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक 1 घंटे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जाएँगी |

विशेष :-

यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का ) के 2/3 सदस्यों दारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करे तो उनके दर्शाए विषय पर विचार करने के लिय साधारण सभा की बैठक बुलाई जाएँगी | विशष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति की परामर्श देने का अधिकार होंगा |

साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :--

प्रबंधकारिणी का गठन :--

ट्रस्तिज यदि कोई हो समिति के पदेन सदस्य रहेंगे | नियम 5 (अ.ब.स.) में दर्शाए गए सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निमंकित पदाधिकारियों तथा . प्रबंधकारिणी समित के सदस्य का निर्वाचन होंगा |

प्रबंध समिति का कार्यकाल :--

प्रबंध समिति का कार्यकाल 3 वर्ष का होंगा | समिति का यथेस्ता कारन होने पर उस समय तक जब तक की नयी प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेंगी किन्तु उक्त अवधि 6 माह से ज्यादा नहीं होंगा | जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होंगा |

प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य :--

अध्यक्ष के अधिकार :-

अध्यक्ष साधारण तथा प्रबंधकारिणी समिति के समस्त बैठको की अध्यक्षता करेंगा ,तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंकारिणी की बैठको का आयोजन करवायेंगा | अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्नाय्त होंगा |

उपाध्यक्ष के अधिकार :-

अध्यक्ष की अनुपस्तिथि में उपाध्यक्ष के द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की , समस्त बैठको की अध्यक्षता करेंगा | अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेंगा |

सचिव (मंत्री) के अधिकार :--

सह -सचिव के अधिकार व् कर्तव्य :--

समिति के अनुपस्थित रहने पर सह सचिव की धन राशी का पूरा हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीक्रत व्यय करना |

बैंक खाता :--

संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित या पोस्ट ऑफिस में रहेंगी | धन का आहरण अध्यक्ष या कोषाध्यक्ष या सचिव के सयुक्त हस्ताक्षर से होंगा | दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रु. 1000 रहंगे |

पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी :--

अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप कार्यकारिणी समिति की सूचि फाइल की जावेंगी | तथा धारा 28 के अंतर्गत संस्था की परीक्षित लेखा भेजेंगी | जानकारी विहित फीस सहित भेजेंगी |

संशोधन :--

संस्था के विधान संसोधन साधारण सभा की बैठक में उन सदस्यों के मतों से पारित होंगा | यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संसोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाए को होंगा ,जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होंगा | आवेदन निर्धारित शुल्क के साथ किया जायेंगा |

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